शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आप सार्वजनिक सड़क को नहीं रोक सकते…

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दिल्ली के शाहीन बाग को खाली कराने की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करेगा और कहा कि वह इस मामले पर दूसरी तरफ से सुनवाई किए बिना कोई निर्देश पारित नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन्हें गलत लगता है वह विरोध के हकदार हैं लेकिन उन्हें आंदोलन के लिए ऐसे क्षेत्र को नहीं बंद करना चाहिए जो नामित क्षेत्र हो।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विरोध के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए और पूरी सड़क या शहर को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार राज्य पुलिस और केंद्र को शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया और सप्ताह भर के अंदर में मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। मुस्लिम महिलाओं के नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। शाहीन बाग इलाके से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।
शाहीन बाग में लगभग 2 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है।