राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर फैसला होने तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2019) लड़ने से प्रतिबंधित करने का केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिये दायर याचिका को खारिज कर दिया हैं ।याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2005-2006 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का से उल्लेख है। पीठ ने यह कह दिया हैं की , ‘यदि कोई कंपनी किसी डॉक्यूमेंट में राहुल गाँधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते।’प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को नहीं मान कर अस्वीकार कर दिया कि एक फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का उल्लेख है। हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद गृहमंत्रालय ने यह नोटिस जारी किया था। पिछले महीने के समाप्ति में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इस बात का जवाब मांगा था।गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में उनका पक्ष रखने और जवाब देने को राहुल गांधी से कहा गया। केंद्र सरकार के निदेशक बीसी जोशी ने राहुल गांधी को यह नोटिस जारी कर कहा । वही BC जोशी ने पत्र में हस्ताक्षर की हैं।Read in English>> Post navigationMamta Banerjee’s “Quit India” parallel to the fight against PM Narendra Modi Supreme Court dismisses plea against Rahul Gandhi, case: Dual citizenship