सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 अगस्त को कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर कुल छह याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से चार अभी भी दोषपूर्ण हैं और यह अनेक मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दर्शाता हैनई दिल्ली : जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35ए हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (बुधवार को) सुनवाई शुरू हो गई है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई चल रही है. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 14 याचिकाएं लगी है. इन याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस पर सुनवाई करेगीबुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को उसके माता-पिता से मिलने की अनुमती दी गई. कोर्ट ने अलीम को अपने पिता से अनंतनाग में मिलने की इजाजत दी. कोर्ट ने सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. Post navigationअनुच्छेद 370 पर केंद्र को दिया नोटिस, कश्मीर की यात्रा करने की दी अनुमति कश्मीर पर तीसरा देश हस्तक्षेप न करे, Article 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है…