WC News Desk: कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी वरीय अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल के चिकित्सक तथा एसकेएमसीएच के अधीक्षक एवं प्रिंसिपल उपस्थित थे। बैठक में कोविड-19 के संबंध में वर्तमान हालात एवं अद्धतन स्थिति की समीक्षा की गई और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किए गए।

(1) जूरन छपरा एवं उसके आसपास के एरिया को फिलहाल कंटेन्मेंट जोन बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए चिकित्सकों/संस्थानों के अन्य सभी चिकित्सा पदाधिकारी/पारा मेडिकल कर्मी का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है एवं उनके द्वारा उनके क्लोज कांटेक्ट का लिस्ट भी उपलब्ध कराई जा रही है और उनका जांच भी किया जाएगा। संस्थानों में पूर्व से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों का भी कोरोना जांच करवाने का निर्देश दिया जा चुका है। नए मरीज भर्ती नही लिए जा सकेंगे।

(2) चिकित्सकों द्वारा जिन- जिन मरीजों का ट्रीटमेंट किया गया है उनकी सूची संबंधित चिकित्सक और संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन सबों की भी स्क्रीनिंग की जा सके। जूरन छपरा एरिया को पूर्णतया सैनिटाइज कराने की कवायद भी की जा रही है। चुकी अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है एवं सभी चिकित्सकों संस्थानों के क्लोज कनेक्ट के जांचोपरांत रिपोर्ट आने के पश्चात ही कंटेंटमेंट जोन को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जा रहा है।

givni_ad1

(3) सदर अस्पताल की सामान्य ओपीडी सेवा अगले 48 घण्टे के लिये बन्द कर दी गई है। सदर अस्पताल के दो चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अतः सदर अस्पताल का सामान्य ओपीडी सेवा अगले 48 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। परंतु इमरजेंसी एवं प्रसव सेवा दी जा सकेगी। सदर अस्पताल को पूर्णतया सैनिटाइज करने एवं सुरक्षा मानकों की जांच करने के पश्चात मंगलवार से अस्पताल की ओपीडी सेवा पुनः बहाल कर दी जाएगी।

(4) मास्क नहीं पहनने वालों को भरना होगा जुर्माना सोमवार से जिला प्रशासन द्वारा मास्क पहनो अभियान को मूर्त रूप देने के बाबत सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आम लोगों के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं दुकानों/ प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यदि बिना मास्क के पैसेंजर पाए जाएंगे तो उनसे ₹50 का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही संबंधित वाहन को एमभीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा और ढाई हजार रुपया का जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिन दुकानों/ प्रतिष्ठानों में ग्राहक यदि बिना मास्क पहने पकड़े जाते हैं तो संबंधित दुकान /प्रतिष्ठान को सीज किया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन आम लोगों से यह अपील भी करता है कि इस विकट परिस्थिति में मास्क जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

By WC News

WC News is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.